Mahatma Gandhi Seva Prerak Update: बड़ी खबर! महात्मा गाँधी सेवा प्रेरको को बड़ा झटका, महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती पर राजस्थान हाई कोर्ट ने लगाई रोक

Mahatma Gandhi Seva Prerak Update
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Mahatma Gandhi Seva Prerak Update: अभी हाल ही में राजस्थान में महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए आवेदन शुरू किए गए थे। इस भर्ती में राज्य के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाना था।

राज्य के शांति एवं अहिंसा विभाग द्वारा महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए कुल 50 हजार पदों पर भर्ती निकाली गई है। खबरों के मुताबिक राजस्थान हाईकोर्ट ने महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती पर अस्थाई कारणों से रोक लगा दी गई है।

राज्य सरकार जल्द ही पुनः इस भर्ती प्रक्रिया को शुरु करने वाली है। आज के इस आर्टिकल के माद्यम से हम आपको महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती से संबंधित ताजा अपडेट के बारे में सम्पूर्ण विस्तार से बताने वाले है। आप हमारे साथ इस आर्टिकल के माध्यम से अन्त तक जरूर जुड़े रहे। आइये जानते है इस भर्ती की पूरी अपडेट खबर-

महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती पर रोक

राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती के 50 हजार पदों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई।

इस भर्ती के लिए अधिवक्ता मेहता ने बताया कि इस भर्ती को राज्य सरकार न तो संविधान के नियमो को पालन करते हुए जारी की और न ही इस भर्ती को किसी विधिक प्रावधानों के तहत जारी की गई राज्य सरकार को हाईकोर्ट के इस फैसले से बड़ा झटका लगा है।

राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई इस भर्ती पर फ़िलहाल के लिए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इस पर उचित निर्णय होने के बाद ही इस भर्ती के शुरू करने का आदेश दिया जा सकता है।

महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती ताजा अपडेट

राजस्थान न्यायालय ने महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। यह भर्ती 50 हजार पदों पर होनी थी। राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण भंसाली के नेतृत्व में बैठक रखी गई जिसमें महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती के नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट के इस आदेश से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है।

शान्ति एवं अहिंसा विभाग द्वारा जारी महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए कोर्ट ने नियुक्ति दिए जाने पर रोक लगा दी है। बता दे की एकलपीठ के समक्ष प्रतापगढ़ के लच्छीराम और अन्य प्रेरकों की ओर से अधिवक्ता पंकज मेहता ने याचिकाएं दायर की थी।

इस पर अधिवक्ता पंकज मेहता ने न्यायालय को कहा की राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं के लिए महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती निकाली गई। यह भर्ती विज्ञप्ति 13 अगस्त 2023 को 50 हजार पदों पर निकाली गई थी, जिसमें 4500 रुपए प्रतिमाह मानदेय रखा गया था।

इस भर्ती के तहत नियुक्त प्रेरकों को प्रदेश में प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर, प्रत्येक पंचायत स्तर, समस्त वार्डो पर लगाए जाने के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। अधिवक्ता मेहता ने कहा की राज्य सरकार द्वारा जारी विज्ञप्ति न तो संविधान के नियमो का पालन करते हुए जारी की और न ही किसी विधिक प्रावधानों के तहत जारी की गई।

इंटरव्यू फिलहाल के लिए बंद

महात्मा गाँधी सेवा प्रेरक भर्ती के लिए 2 सितम्बर 2023 से सितम्बर लास्ट सप्ताह तक इंटरव्यू लिए जाने थे। इसमें कई सारे युवाओ ने अपना इंटव्यू दे दिया है और कइयों के इंटरव्यू अभी बाकी थे।

अब यदि इस भर्ती को वापिस शुरू करने के आदेश सामने आते है तो इसके लिए बचे हुए उम्मीदवारों का साक्षात्कार जारी रहेगा। हालांकि अभी इस भर्ती के लिए रोक लगा दी गई है।

इस भर्ती के लिए आवेदन पूर्ण हो चुके थे और इंटरव्यू जारी थे लेकिन भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने से राज्य सरकार और युवाओं को बड़ा झटका लगा है।

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