Railway New Rule: अब रेलवे में सफर के दौरान नहीं ले जा सकेंगे इतना सामान, वरना देना पड़ेगा जुर्माना

Railway New Rule
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Railway New Rule – आज के समय में रेलवे की यात्रा को बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। रेलवे यात्रा के लिए काफी भीड़ रहती है। ऐसे में सरकार ने बढ़ती भीड़ को कम करने के लिए नए नियम जारी किए है। देश विदेश के काफी पर्यटक रेलवे के दौरान लम्बी यात्रा करते है। त्योहारों में रेल यात्रा के लिए काफी भीड़ उमड़ी हुई रहती है।

त्योहारों के दौरान रेलवे को भारत के लोगो द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लिया जाता है। रेल यात्रा लोकप्रिय संसाधनों में से एक है। कई सारे लोगो द्वारा रेलवे की यात्रा करके अपना सफर तय किया जाता है। आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से रेलवे के नए नियम के बारे में बताने जा रहे है। आप हमारे इस आर्टिकल के माध्यम से अंत तक जुड़े रहे।

टिकट की कीमतें बढ़ी

आपको बता दे की रेलवे बोर्ड ने हाल ही में जन सैलाब को देखते हुए एक निर्णय लिया है। निर्णय यह है कि अब दिल्ली, चेन्नई, गाजियाबाद, सिकंदरा बाद जैसे कई बड़े शहरो में टिकट की कीमत को 3 गुना कर दिया है। ताकि भीड़ को कम किया जा सके।

अतिरिक्त समाना सीमा

रेल यात्रा के दौरान लोग काफी सारा सामान अपने साथ ले आते है तो अब रेलवे बोर्ड ने सामान की सीमा तय कर दी है। अब आप एक लिमिट में ही सामान अपने साथ रख सकते हो। इससे ज्यादा सामान ले जाते हो तो आपको जुर्माना देना होगा। हम आपको नीचे अलग अलग कोच में निर्धारित सामान सीमा की सूचि बता रहे। इससे अधिक सामान ले जाने पर प्रतिबंध किया गया।

ClassFree allowanceMaximum quantity permitted ( including free allowance)
AC 2-Tier sleeper/First class50 Kgs100 Kgs
AC 3-tier sleeper/AC chair car40 Kgs40 Kgs
Sleeper class40 Kgs80 Kgs
Second class35 Kgs70 Kgs

जानिए क्या है जुर्माने का नियम?

आपको बता दे की यात्रा के दौरान साथ में कितना सामना ले जाना है इसके लिए रेलवे बोर्ड ने सीमा तय की है। यदि आप भी रेलवे यात्रा करते हो तो इन बातों का विशेष ध्यान रखे। यदि आप रेलवे के द्वारा तय की गई सीमा से अधिक सामान ले जाते हो तो आपको निम्न प्रकार से जुर्माना भरना होगा।

आप यदि 500 किलोमीटर की यात्रा करते हो तो आपको 600 से अधिक का जुर्माना देना होगा। जुर्माना यात्रा की दुरी के हिसाब से तय किया गया है।

इन सामानों को रेल में ले जाना प्रतिबंधित

रेलवे ने पटाखे या अन्य किसी भी प्रकार की ज्वलनशील चीजो को ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। रेलवे स्टेशन पर इस तरह की जाँच के लिए स्कैनर उपलब्ध कराए गए। यदि ऐसी चीजें पकड़ में आई तो उन्हें तुरन्त जब्त कर लिया जाएगा।

रेलवे स्टेशन या ट्रेन में ट्रैफिक के दौरान पकड़े जाने पर लोगों को ₹1000 का जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है।

रेलवे बोर्ड ने गेस सिलेंडर जैसी चीजों को ले जाने पर भी प्रतिबंध लगाया है।

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